फरीदाबाद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशपाल यादव ने आदेश जारी किए हैं कि जमीन आदि की चारदीवारी के लिए घातक बाड़ लगाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ताकि जानवरों की सुरक्षा की जा सके।
Faridabad DM orders: Strict action will be taken against those who put deadly fences on the ground, know why
डीएम यशपाल यादव ने यह आदेश सोशल मीडिया के लिए जारी किए हैं।
आदेश
- यह निर्विवाद है कि इस ग्रह पर सभी जीव कीमती हैं।
- हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पशुओं को (लीगल पर्सन) के तौर पर मान्यता दी है।
- इसलिए पूरे हरियाणा के लोग (ह्यूमन फेस) के तौर पर जानवरों का कल्याण और सुरक्षा के लिए लोको पैरेंट्स होंगे।
- लोको पैरेंट्स का अर्थ है कि ऐसे बच्चों के लिए जिम्मेदार होना, जिनके बच्चे न हों।
- कुछ लोग अपनी जमीन आदि की सुरक्षा के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाते हैं।
- वे जानवरों को दूर रखने के लिए अपनी चारदीवारी की सुरक्षा के लिए कंटीली और धारदार तारें आदि लगाते हैं।
- इससे पशु घायल हो जाते हैं।
- कुछ मामलों में पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है।
- इसलिए आवश्यक है कि ऐसे प्रक्रिया अपनाने वालों को दंडित किया जाए।
- ऐसा करना पशु क्रूरता निरोध अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत दंडनीय है।
- इसलिए, मैं, यशपाल यादव, जानवरों के हितों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी की सुरक्षा के लिए ऐसी बाड़ और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें लगाने पर तुरंत प्रभाव से बैन लगाता हूं।
- यदि कोई इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया गया, तो उस पर पशु क्रूरता निरोध अधिनियम, 1960 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।